अनुग्रह राशि के तौर पर मिलेगा ब्याज पर अंतर का ब्याज।

देश की रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने सुप्रीमकोर्ट को बता दिया है कि मोटेरियम योजना के तहत कर्जदारों के खाते में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को अब अनुग्रह राशि के तौर पर 5 नवबमर तक जमा करने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत अब कर्ज दरों को कुछ तो राहत मिल जाएगी। आगामी 3 नवम्बर को सुप्रीमकोर्ट इस पर विचार करेगा ।
शिखर आकाश।

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